उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में फरवरी 2024 में हुई हिंसा के दौरान एक व्यक्ति की मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बनभूलपुरा थाने में तैनात इंस्पेक्टर नीरज भाकुनी का तबादला जिले से बाहर करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही, कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। यह फैसला हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश गुहनाथन नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेहरा की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान दिया। इस याचिका में बनभूलपुरा हिंसा में मारे गए फहीम की मौत की जांच में लापरवाही का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रगति पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि इंस्पेक्टर भाकुनी की ओर से की गई जांच लापरवाही से भरी थी। कोर्ट ने इसे “शर्मनाक” करार देते हुए भाकुनी का तबादला तत्काल प्रभाव से नैनीताल जिले से बाहर करने का आदेश दिया। इसके साथ ही, कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि इस मामले की जांच अब एक विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जाए, ताकि फहीम की मौत के पीछे की सच्चाई सामने आ सके।
हाईकोर्ट अब खुद करेगा मामले की निगरानी
फईम की मौत के मामले में सख्त रवैया अपनाने के बाद हाईकोर्ट अब इस मामले की निगरानी करेगा। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आश्चर्यजनक है कि जांच अधिकारी ने बिना जांच किए अंतिम रिपोर्ट लगा दी। जिस तरह की अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है, उसके लिए ‘शॉकिंग’ शब्द का इस्तेमाल किया जाए तो वह भी कम है। कोर्ट ने कहा कि यह एक अनोखा और संभवतः देश का एकमात्र मामला है, जिसमें जांच अधिकारी प्रत्यक्षदर्शी के बयान की अनदेखी कर रहा है, जिसने हथियारबंद लोगों को देखा है। वहीं उन लोगों के बयान के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट लगा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं।
कोर्ट ने कहा कि विवेचना अधिकारी (आईओ) ने निष्कर्ष निकाल लिया कि वीडियो व्हाट्सएप से पेनड्राइव में डालने पर एडिट हो गए हैं, जबकि यह फोरेंसिंक जांच का विषय था। कोर्ट ने कहा कि आईओ ने खुद ही निष्कर्ष निकाल लिया कि गोली किसी छोटे हथियार से नहीं चली होगी। इस तरह आईओ ने बैलिस्टिक विशेषज्ञ, डिफेंस कॉउंसलर और जज की भी भूमिका भी खुद ही निभा ली। कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिए थे कि वे क्लोजर रिपोर्ट का निरीक्षण कर शपथ पत्र के माध्यम से आईओ के जांच करने के तरीके पर अपनी राय कोर्ट में पेश करें।