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ITR भरने से पहले फॉर्म 16 और AIS का मिलान जरूरी, वरना आ सकता है टैक्स नोटिस 

ITR filing : आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इस दौरान एक छोटी सी असावधानी भी आपको आयकर विभाग से नोटिस दिला सकती है। करदाताओं को अपने फॉर्म 16 और वार्षिक सूचना विवरण (AIS) में दी गई जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करना चाहिए। यदि इन दोनों महत्वपूर्ण दस्तावेजों में कोई भी अंतर पाया जाता है, तो आयकर विभाग की ओर से पूछताछ या नोटिस भेजा जा सकता है।

मिसमैच के मुख्य कारण

फॉर्म 16 और AIS में जानकारी में विसंगति के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

1-बैंक या नियोक्ता के पास पैन (PAN) या टैन (TAN) नंबर का गलत होना।
2-स्रोत पर कर कटौती (TDS) की जानकारी को अपडेट होने में देरी होना।
3-एक ही जानकारी का गलती से बार-बार दर्ज होना या किसी आवश्यक जानकारी का छूट जाना।
4-एक वित्तीय वर्ष के दौरान कई बार नौकरी बदलना।
5-AIS पोर्टल पर तकनीकी समस्या या डेटा का अधूरा रहना।
6-बैंक में ब्याज से संबंधित जानकारी उपलब्ध होना, लेकिन उसे ITR में शामिल करना भूल जाना।

नोटिस से बचने के लिए कैसे करें मिलान

आयकर विभाग से नोटिस से बचने के लिए ITR दाखिल करने से पहले फॉर्म 16 और AIS का मिलान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

1-सबसे पहले अपने नियोक्ता या पेरोल पोर्टल से अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करें।
2-इसके बाद आयकर विभाग के आधिकारिक पोर्टल से अपनी AIS (Annual Information Statement) रिपोर्ट डाउनलोड करें।
3-दोनों दस्तावेजों में दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों, जैसे कि आपकी सैलरी, ब्याज से हुई आय, और काटे गए टीडीएस की कुल रकम आदि की आपस में तुलना करें।
4-अपनी जानकारी को फॉर्म 26AS से भी मिलाएं। यह आपको आपके पैन पर काटे गए सभी टैक्स की पुष्टि करने में मदद करेगा।

विशेषज्ञों की राय

टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि गलत या अधूरी जानकारी के कारण आयकर विभाग से नोटिस आना एक आम बात हो गई है। इसलिए, सभी करदाताओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले अपने सभी संबंधित दस्तावेजों का गहन मिलान करें। यह सावधानी भविष्य में कर से संबंधित किसी भी प्रकार की संभावित परेशानी से बचने में सहायक सिद्ध होगी। 

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