त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के लिए हल्द्वानी में गुरुवार, 31 जुलाई 2025 को यातायात डायवर्जन लागू रहेगा। यह व्यवस्था सुबह 7 बजे से मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी होगी। पुलिस प्रशासन ने शहर में सुगम यातायात और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूट प्लान जारी किया है, जिसमें कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
प्रमुख डायवर्जन और प्रतिबंध
- जीरो जोन घोषित:
- सरगम टेंपो स्टैंड से आईटीआई तिराहा मार्ग को जीरो जोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- प्रतिबंधित मार्ग:
- टीपीनगर तिराहा से एफटीआई तिराहा: इस मार्ग पर वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा।
- गांधी इंटर कॉलेज तिराहा से एफटीआई तिराहा: इस रास्ते पर भी वाहन नहीं जा सकेंगे।
- मुखानी, जेल रोड, धानमिल तिराहा से आईटीआई तिराहा: इन मार्गों से आईटीआई तिराहा की ओर वाहनों का आवागमन बंद रहेगा।
- शहर क्षेत्र से रामपुर रोड: भारी वाहनों का इस मार्ग पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
- गांधी इंटर कॉलेज तिराहा से एफटीआई तिराहा: बसों और मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा।
- वैकल्पिक मार्ग:
- रामपुर रोड से हल्द्वानी: इस दिशा में आने वाले वाहन टीपीनगर तिराहा से एफटीआई तिराहा होकर बरेली रोड या आईटीआई तिराहा से कालाढूंगी रोड के माध्यम से अपने गंतव्य तक जाएंगे।
- सिंधी चौराहा से रामपुर रोड: इस मार्ग के वाहन गांधी इंटर कॉलेज तिराहा से होकर निकाले जा सकेंगे।
- कालाढूंगी रोड से रामपुर रोड: सभी प्रकार के वाहन मुखानी चौराहा, जेल रोड तिराहा, और कैंसर अस्पताल तिराहा से होते हुए आईटीआई तिराहा और एफटीआई तिराहा के रास्ते गंतव्य तक पहुंचेंगे।
पुलिस की अपील
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से डायवर्जन प्लान का पालन करने और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। मतगणना के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने और किसी भी असुविधा से बचने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस ने चालकों से सावधानी बरतने और यातायात नियमों का पालन करने का अनुरोध किया है।
क्यों जरूरी है डायवर्जन?
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके लिए सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। हल्द्वानी शहर में मतगणना केंद्रों के आसपास भीड़ और यातायात की समस्या से बचने के लिए यह डायवर्जन प्लान तैयार किया गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि मतगणना प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो और आम जनता को न्यूनतम असुविधा हो।