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नैनीताल जिला पंचायत चुनाव विवाद: HC में कल होगी सुनवाई, SSP को फटकार; पूछा- कहां थी तुम्हारी पुलिस फोर्स ?

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कांग्रेस समर्थित पांच जिला पंचायत सदस्यों के कथित अपहरण के आरोपों के बाद, सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने SSP नैनीताल को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि शहर में उस दिन पुलिस फोर्स कहां थी और चुनाव स्थल पर हिस्ट्रीशीटर कैसे पहुंच गए। साथ ही कोर्ट ने डीएम से पूरी काउंटिंग प्रक्रिया और कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट पर शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई अब कल, 19 अगस्त 2025 को होगी।

मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने पांच सदस्यों के अपहरण के आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी समर्थकों पर वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए अपहरण का आरोप लगाया है। कोर्ट ने तल्लीताल पुलिस स्टेशन के प्रभारी द्वारा शिकायत दर्ज न करने पर सवाल उठाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी।

कोर्ट ने गायब सदस्यों के मामले में भी एसएसपी से जवाब मांगा और पूछा कि सीडीआर क्यों अब तक नहीं निकाली गई। जब गिरोह आया था तो उसकी भनक क्यों नहीं लगी। अपहृत जिला पंचायत के पांचों सदस्यों को भी कोर्ट में पेश किया गया, जिनसे कोर्ट ने कोई सवाल नहीं पूछे।

डीएम ने ये जानकारी दी

कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता देवीदत्त कामथ ने वर्चुअली बहस करते हुए कहा कि चुनाव में धनबल, बाहुबल का खुलेआम प्रयोग कर कानून की धज्जियां उड़ाई गई। जिलाधिकारी वंदना की ओर से बताया गया कि रात में ही राज्य निर्वाचन आयोग को दो रिमाइंडर भेजे गए। जिला पंचायत नियमावली में जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव रद करने की शक्ति नहीं है, इसलिए आयोग से परामर्श के बाद मतगणना कर अनंतिम परिणाम घोषित किया गया। जिसकी घोषणा रोकी गई है।

अब जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव परिणाम घोषित होगा या नहीं, इसको लेकर आयोग की ओर से कानूनी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को भी शपथपत्र पेश करने को कहा है। अब इस मामले में अदालत के लिखित व आधिकारिक निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।